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पति की गला दबाकर हत्या करने में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास

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–दो साल पूर्व घटना करने के बाद शव को सड़क पर गड्ढे में फेंका

हमीरपुर, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के थाना कुरारा कस्बे में दो वर्ष पूर्व पत्नी ने ट्रैक्टर चालक प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से पीटने के बाद गला दबाकर हत्या कर शव को बेरी मार्ग में पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया था। इस मामले में गुरुवार को जनपद न्यायाधीश ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश कुमार शुक्ला ने गुरुवार की शाम बताया कि थाना बिवांर गांव निवासी रानी पत्नी राजेंद्र प्रसाद ने कुरारा थाने में 10 सितम्बर 2023 को तहरीर दी थी। जिसमें कहा कि उसका भाई कामता प्रसाद कबीर अपनी पत्नी अंजू व चार बच्चों के साथ कुरारा कस्बे में बेरी रोड पर वार्ड-नौ में रहता है। भाई कामता ने चार माह पूर्व खेती करने के लिए ट्रैक्टर खरीदा था। जिसमें चालक वीरेंद्र पुत्र रघुवीर निवासी पारा (शंकरपुर) को रखा। तहरीर में कहा भाभी अंजू तथा ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र के बीच अवैध सम्बंध हो गए। नौ सितम्बर की देर रात भाभी व ट्रैक्टर चालक ने भाई के साथ मारपीट कर हत्या कर दी। शव को ट्रैक्टर से ले जाकर बेरी सड़क में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में फेंक दिया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के बाद दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। गुरुवार को इस मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत में हुई। अदालत ने मृतक की पत्नी अंजू व ट्रैक्टर चालक वीरेंद्र को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार जुर्माना लगाया है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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