प्रयागराज, 18 जुलाई (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले में प्रतिनिधि की हैसियत से सीपीसी के आदेश 1 नियम 8 के अन्तर्गत दाखिल अर्जी को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद वाद संख्या 17 को प्रतिनिधित्व वाद मानते हुए कोर्ट इस पर सुनवाई कर निर्णय करेगी। यह आदेश पारित कर कोर्ट ने कहा कि वादी इस संबंध में आवश्यक संशोधन करे।
यह आदेश जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने मूल वादों की कृष्ण जन्मभूमि -शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मथुरा की सुनवाई करते हुए पारित किया है। मालूम हो कि वाद संख्या 17 में एक अर्जी आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत दाखिल कर प्रार्थना की गई थी कि वाद संख्या 17 को सभी वादों के लिए प्रतिनिधित्व वाद मानते हुए इसकी सुनवाई की जाय।
मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि इस आदेश के बाद अन्य वादों की कार्यवाही रोक दी जाय। यह भी कहा गया कि वाद संख्या 17 में जो भी आदेश होगा वह सभी अन्य वादों पर बाध्यकारी व लागू होगा। हाईकोर्ट अब इस मामले पर 22 अगस्त को वाद विंदु विरचित करने को लेकर सुनवाई करेगी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
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