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एसआई भर्ती को लेकर निर्णय करने के लिए सरकार के पास आखिरी मौका, 1 जुलाई को होगी सुनवाई

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जयपुर, 26 मई . राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार को आखिरी एक माह का समय देते हुए कहा है कि एक जुलाई को राज्य सरकार भर्ती के संबंध में अंतिम निर्णय लेकर अदालत में जवाब पेश करे. वहीं अदालत ने अन्य पक्षों को अपनी लिखित बहस पेश करने को कहा है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि कैबिनेट सब कमेटी की 21 मई को प्रस्तावित बैठक को 20 मई को बुलाकर एसआई भर्ती के विभिन्न आयामों पर चर्चा की गई थी. वहीं 22 मई को बीकानेर में कार्यक्रम होने और 24 मई को नीति आयोग की बैठक की तैयारियों के चलते आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी. इसके अलावा 25 मई को सीएम कॉन्क्लेव के चलते भर्ती को लेकर निर्णय नहीं हो सका. इसलिए भर्ती पर निर्णय के लिए समय दिया जाए.

जस्टिस जैन- हम खंडपीठ के आदेश से बंधे हुए हैं. आप भर्ती को लेकर निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं.

महाधिवक्ता – भर्ती को लेकर बैठक की गई थी, बाद में आयोजनों के कारण निर्णय नहीं हो सका. इस संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है. निर्णय लेने की प्रक्रिया अग्रसर है.

जस्टिस जैन- आपको कितना समय चाहिए. हम मामले की सुनवाई परसों रख देते हैं.

महाधिवक्ता- तीन दिन बाद समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं. ऐसे में मामले की सुनवाई जुलाई में रखी जाए. भर्ती को लेकर विभिन्न आयामों को देखना है.

याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील- सरकार पहले की लंबा समय ले चुकी है. अब समय नहीं दिया जाए.

जस्टिस जैन – चलिए फिर, आपके प्रार्थना पत्र को अलग रखते हैं और केस को मेरिट के आधार पर तय कर देते हैं. आप राय दे चुके हैं. अब क्या कहना है. आप चाहे तो हम अपनी छुट्टियां स्थगित कर मामला सुन सकते हैं.

महाधिवक्ता- राय देते समय रिपोर्ट थी कि आधे से ज्यादा अभ्यर्थी अनुचित साधनों से पास हुए हैं. जांच के बाद अभी तक करीब 50 अभ्यर्थियों की मिलीभगत सामने आई हैं.

याचिकाकर्ता के वकील पूर्व एएजी आरपी सिंह- जब सरकार के एजी, कैबिनेट सब कमेटी और एसओजी की एसआईटी परीक्षा रद्द करने की सिफारिश कर चुकी हैं. फिर अब सब कमेटी को बैठक कर क्या तय करना है. ऐसा मॉकरी कब तक चलेगी.

जस्टिस जैन- मॉकरी, आपके समय क्या होता था.

महाधिवक्ता- इस बार अंतिम मौका दे दें. अब तक जो हुआ सो हुआ. आगामी सुनवाई को सरकार खाली हाथ नहीं आएगी. भर्ती को लेकर लिया गया निर्णय ठोस आधारों के साथ अदालत में पेश किया जाएगा.

जस्टिस जैन- हम आखिरी मौका दे रहे हैं. यदि अभी भी निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल लोगों को परिणाम भुगतने होंगे.

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