राजस्थान के जयपुर में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को अफसर बनाने के लिए पुलिस सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती का पेपर खरीद लिया। वह भी 15 लाख रुपए देकर। अब जयपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले में अदालत ने आवेदक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि पुलिस ने आवेदक पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
गुरुवार को न्यायाधीश समीर जैन ने आरोपी अकाउंटेंट पुरुषोत्तम दाधीच की अर्जी खारिज कर दी। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के अनुसार, वह अप्रैल में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण करने गया था, लेकिन कोर्ट ने उसे हिरासत में नहीं लिया।
'इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अदालत उन तक पहुंची है'
पुलिस के विशेष कार्य बल (एसओजी) का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनुराग शर्मा ने आवेदन का विरोध किया और कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आवेदक आत्मसमर्पण करने के लिए अदालत पहुंचा था।
आरोपी की गर्लफ्रेंड ने खोला राज
आवेदक पर अपनी प्रेमिका रेणु कुमारी के लिए 15 लाख रुपये देकर पेपर खरीदने का आरोप है। उनका चयन एसआई भर्ती में भी हुआ था। अक्टूबर 2024 में रेणु कुमारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूछताछ में उसने बताया था कि यह पेपर पुरुषोत्तम ने मुहैया कराया था। इस बीच अक्टूबर में पुरुषोत्तम छुट्टी लेकर फरार हो गया।
वह स्वास्थ्य विभाग में एकाउंटेंट थे।
एसओजी ने उसके खिलाफ 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है तथा स्थायी गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। घटना के समय प्रार्थी स्वास्थ्य विभाग में अकाउंटेंट था और एसओजी रिपोर्ट के आधार पर उसका वेतन भी रोक दिया गया है।
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