नवी मुंबई में 40 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ एक महिला का यौन उत्पीड़न करने और उसे बंदूक की नोक पर धमकाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि तलोजा पुलिस ने शनिवार को महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (यौन उत्पीड़न) और 351 (2) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोपी कुंदन नेटके के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
क्या है पूरा मामला?महिला ने आरोप लगाया है कि 28 जून की दोपहर जब वह मेट्रो स्टेशन जा रही थी, तो आरोपी ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोपी महिला का परिचित था। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने महिला से कहा कि वह अपनी कार में इसलिए बैठा है, क्योंकि उसे महिला से बात करनी है। इसके बाद उसने महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की। जब महिला ने इनकार कर दिया, तो नेटके ने कथित तौर पर बंदूक निकाल ली और उसे धमकाया। हालांकि, महिला वहां से भागने में सफल रही और पुलिस के पास पहुंची। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
ऑटोरिक्शा चालक ने महिला को गलत तरीके से छुआवहीं, आपको बता दें कि नवी मुंबई में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। 30 वर्षीय ऑटोरिक्शा चालक को पास से गुजर रही महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोमवार को पनवेल के विचुंबे निवासी रोहित गोपाल गाडे को भारतीय दंड संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 75 (यौन उत्पीड़न) के तहत गिरफ्तार किया।
चाकू से हमला करने की धमकी दीमहिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह एक दोस्त के साथ पैदल जा रही थी, तभी ऑटोरिक्शा चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी आरोपी से बहस हो गई। इसके बाद गाडे वाहन से उतरा और पीड़िता को घसीटा, उसे गलत तरीके से छुआ और चाकू से हमला करने की धमकी दी।
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