महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि प्रत्यर्पित गैंगस्टर अबू सलेम की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव विचाराधीन है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। नवंबर 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद से सलेम ने जेल में केवल 19 साल बिताए हैं, सरकार ने दोषी गैंगस्टर की रिहाई की याचिका के जवाब में अपने हलफनामे में कहा है।
सरकार ने बुधवार को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और अद्वैत सेठना की बेंच के समक्ष सलेम की याचिका के जवाब में दो हलफनामे पेश किए। अपनी याचिका में सलेम ने दावा किया कि अगर अच्छे व्यवहार के लिए छूट को शामिल किया जाए तो वह पहले ही 25 साल की कारावास की सजा काट चुका है।