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डाकघर योजना: नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) में अब नहीं मिलेगा ब्याज

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केंद्र सरकार ने नेशनल सेविंग्स स्कीम (NSS) के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। इस योजना में निवेश करने वाले जमाकर्ताओं को 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज भुगतान नहीं मिलेगा। इस बदलाव से संबंधित प्रमुख जानकारी यहां दी गई है:

बदलाव का विवरण:

  • राशि निकालने का निर्देश:

    • जमाकर्ताओं को 30 सितंबर 2024 तक अपनी धनराशि निकालने के लिए कहा गया था।
    • 1 अक्टूबर 2024 से ब्याज का भुगतान बंद कर दिया गया है।
    • निवेशकों से KYC विवरण अपडेट करने का अनुरोध किया गया था।
  • NSS क्या है?

    • NSS को 1987 में दीर्घकालिक बचत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।
    • इसमें प्रति वर्ष ₹40,000 तक निवेश की अनुमति थी, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर लाभ मिलता था।
    • ब्याज दर शुरू में 11% थी, लेकिन इसे घटाकर 7.5% प्रति वर्ष कर दिया गया (सितंबर 2024 तक लागू)।
    • यह योजना 1992 में नए निवेशों के लिए बंद कर दी गई और 2002 में पूरी तरह समाप्त हो गई।
  • NSS और NSC में अंतर:

    • NSS को नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) से भ्रमित न करें, जो अभी भी संचालित है और इस बदलाव से प्रभावित नहीं है।
  • 1 अक्टूबर 2024 के बाद के नियम:

    • 1 अक्टूबर 2024 के बाद खोले गए खातों या किए गए निवेशों पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा।
    • निवेशक अपनी धनराशि निकाल सकते हैं, लेकिन यह निकासी के वर्ष में कर योग्य होगी।
  • कर नियम:

    • NSS से निकाली गई धनराशि उस वर्ष कर योग्य होगी, जिसमें इसे निकाला गया है।
    • यदि जमाकर्ता का निधन हो जाता है, तो उत्तराधिकारी द्वारा निकाली गई धनराशि पूरी तरह कर-मुक्त होगी।
  • निवेशकों को क्या करना चाहिए?
    यदि आपके पास अभी भी NSS खाते में धनराशि है, तो इसे निकालकर बेहतर ब्याज दर वाली अन्य बचत या निवेश योजनाओं पर विचार करें।

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