जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों को हटने का अन्तिम मौका दिया है। प्रदेश सरकार ने अपात्र लोगों को 31 अगस्त से पहले खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटवाने का मौका दिया है। अपात्र लोगाें ने निर्धारित तारीख तक ऐसा नहीं किया तो 1 सितम्बर से उनसे वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अपात्र लोग स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा लें, इसके लिए खाद्य विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदण्ड “राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 के अनुसार जिस परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्थान में कार्मिक है या 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय है या किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रेक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर) सूची में शामिल नही हो सकता।
22 लाख 32 हजार व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा
1 नवम्बर, 2024 से प्रारम्भ गिव अप अभियान में अब तक राज्य में 22 लाख 32 हजार व्यक्तियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा है। जिससे राज्य सरकार पर वार्षिक 409.39 करोड़ राशि का वित्तीय भार कम होगा। गिव अप अभियान में राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनसे वसूली की कार्यवाही शीघ्र की जाएगी। खाद्य विभाग द्वारा गिव अप अभियान के तहत प्रदेश में अब प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य विभाग के जिला रसद अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षकगण औचक निरीक्षण करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्र लोगों को नोटिस भी जारी करेंगे।
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