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Malegaon Bomb Blast Case Verdict: मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों को किया बरी, जानें अदालत ने क्या कहा?

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मुंबई। महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में एनआईए के विशेष कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। 5 आरोपी पहले ही बरी किए जा चुके हैं। एनआईए कोर्ट के विशेष जज एके लाहोटी ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि ये सबूत नहीं मिला कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने बम बनाया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बाइक से मालेगांव में ब्लास्ट किया गया।

 

कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यानी एनआईए ने ये तो साबित किया कि मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन एजेंसी ये साबित नहीं कर सकी कि बम उसी बाइक पर रखा गया था। कोर्ट इस नतीजे पर भी पहुंचा कि घायलों की उम्र भी कम थी और कई मेडिकल सर्टिफिकेट में हेराफेरी की गई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अभिनव भारत संगठन को कॉमन रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया। ये साबित नहीं हुआ कि अभिनव भारत के दिए पैसे से आतंकवादी गतिविधि की गई। कोर्ट का ये फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि मालेगांव में हुए इसी बम ब्लास्ट के बाद हिंदू और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द चर्चा में आए।

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मालेगांव में 30 सितंबर की रात करीब 9.30 बजे बम ब्लास्ट हुआ था। इस बम ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे और तमाम घायल हुए थे। उस वक्त रमजान चल रहा था और अगले दिन से नवरात्रि का पर्व था। मालेगांव में बम ब्लास्ट की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। जांच अधिकारी विशेष आईजी हेमंत करकरे थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर गुनाह कबूल करने के दबाव का आरोप लगाया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2019 में बीजेपी के टिकट पर भोपाल से लोकसभा सांसद भी चुनी गई थीं। अब एनआईए कोर्ट के फैसले से साध्वी प्रज्ञा और प्रसाद पुरोहित समेत सभी आरोपियों का पक्ष साबित हुआ है कि मालेगांव में हुए बम धमाके में उनको फंसाया गया।

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