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'किस बेवकूफ जज ने ऐसा फैसला दिया…' सुप्रीम कोर्ट भड़की, बलात्कारी को 32 साल की सजा

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सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को 32 साल बाद 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले गुजरात की निचली अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया था। लगभग 30 वर्षों के बाद, पिछले वर्ष उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और उसे सजा सुनाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए उसे बरकरार रखा है। इस मामले में 54 वर्षीय व्यक्ति को सजा सुनाई गई है।

घटना क्या थी?

आपको बता दें कि, इस घटना के ठीक एक साल बाद अहमदाबाद ग्रामीण के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अक्टूबर 1991 में आरोपी को रिहा कर दिया था। उस व्यक्ति पर पीड़िता के साथ एक खेत में बलात्कार करने का आरोप था। इसके बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। बाद में सरपंच की मदद से आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। मेडिकल जांच में बलात्कार की पुष्टि हुई। उल्लेखनीय है कि अपराध के समय आरोपी की आयु 21 वर्ष थी।

 

किस मूर्ख न्यायाधीश ने अभियुक्त को जाने दिया?

निचली अदालत ने परिस्थितियों पर विचार किए बिना ही आरोपी को एफआईआर दर्ज करने में देरी के आधार पर बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में 48 घंटे की देरी हुई। इसके बाद राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया, जो 30 वर्षों से लंबित था। बाद में 14 नवंबर 2024 को जस्टिस अनिरुद्ध पी. माई और दिव्येश ए. जोशी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इसके अलावा, आरोपी को आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत 10 साल की कैद और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। इसके बाद इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और सत्र न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा, “मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार किस मूर्ख न्यायाधीश ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के बाद भी आरोपी को रिहा कर दिया?” यहां तक कि डॉक्टर और शिशु रोग विशेषज्ञ के बयानों को भी नजरअंदाज कर दिया गया।

 

सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई

हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी अपराधी को इस तरह से रिहा किया गया तो इसका समाज पर बुरा असर पड़ेगा। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह ने भी हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताते हुए आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

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