Travel
Next Story
Newszop

अब हाईवे-एक्सप्रेसवे पर 20किमी तक कर पाएंगे फ्री सफर, नहीं पड़ेगी फास्टैग की भी जरूरत, जानिए क्या हैं नए नियम

Send Push
एक्सप्रेस वे, ब्रिज, टनल और नेशनल या स्टेट हाइवे का इस्तेमाल करने और उनके मेंटेनेंस के लिए भारत सरकार वाहनों से टोल टैक्स वसूलती है। जहां वाहन चालक बढ़ते पेट्रोल दाम से परेशान हैं, वहीं उन्हें महंगे टोल टैक्स देने की चिंता सताती रहती है। चालकों की टेंशन को कम करने के लिए सरकार ने टोल नियमों में बड़ा बदलाव किया है। जिसमें निजी वाहन चालकों को अब 20 किलोमीटर तक हाइवे या एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा।

इस नए नियम के लागू होने से उन लोगों को राहत जरूरी मिलेगी, जिनका घर टोल प्लाजा के आसपास है और रोजाना काम के चलते हाईवे या एक्सप्रेस वे से गुरजरते हैं। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में।
जानें- नियम के बारे में image

सबसे पहले बता दें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये जानकारी दी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स नहीं देना होगा। बता दें, नेशनल परमिट रखने वाले वाहनों को छोड़कर निजी वाहन चालक या मालिक नेशनल हाईवे, परमानेंट ब्रिज, बाईपास या सुरंग के रूट का उपयोग कर सकते हैं। उनसे एक दिन में हर तरफ से 20 किलोमीटर की यात्रा तक कोई टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।


जानें- GNSS क्या है? image

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) रोजमर्रा की तकनीक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो Google मैप्स और संचार प्रणालियों जैसे मोबाइल नेविगेशन एप्लिकेशन में काम आते हैं। अब, इसी तकनीक को भारत में हाईवे टोल संग्रह पर लागू किया जा रहा है।


टोल टैक्स किस आधार पर लिया जाता है? image

टोल टैक्स कितना देना होगा, इसकी गणना कई वाहनों के लिए उनके आकार और दूरी के आधार पर की जाती है। इसका मतलब है कि ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों को कारों की तुलना में अधिक टोल टैक्स देना होता है। वहीं आपको बता दें, टू- व्हीलर पर पूरे भारत में टोल टैक्स नहीं लिया जाता।


इन खास वाहनों से नहीं लिया जाता टोल टैक्स image

टोल टैक्स के आधिकारिक नियम यह भी बताते हैं कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के वाहनों को किसी भी परिस्थिति में टोल टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें आपातकालीन वाहन, सैन्य और सार्वजनिक वाहन शामिल हैं। अगर इनसे टोल टैक्स लिया जाता है, तो वाहन के चालक शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


जानें- 24 घंटे के भीतर कितनी बार टैक्स देने का है नियम image

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नियम में कहा गया है कि यदि वाहन 24 घंटे के भीतर दो बार बूथ से गुजरता है, तो कुल रोड चार्ज का केवल डेढ़ गुना भुगतान करना होगा। नियम बताते हैं कि एक से अधिक बार आने वाले यात्रियों के लिए कुल बूथ टैक्स राशि का केवल दो-तिहाई ही भुगतान करना होगा।

Loving Newspoint? Download the app now