मुंबई: स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 16 साल के स्टूडेंट का यौन शोषण करने की आरोपी 40 साल की टीचर को जमानत दे दी है। पिछले महीने मुंबई के एक प्रतिष्ठित स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाली टीचर को नाबालिग स्टूडेंट के साथ अंतरंग संबंध बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। टीचर पर स्टूडेंट को शराब पिलाने और दवा खिलाने के आरोप भी लगे थे। लड़के के मां-बाप ने पुलिस को बताया था कि टीचर करीब एक साल तक नाबालिग को होटलों और अलग-अलग जगहों पर ले जाकर संबंध बनाने के लिए मजबूर करती रही।
केस दर्ज होने के करीब एक महीने बाद लेडी टीचर ने एडवोकेट नीरज यादव और एडवोकेट दीपा पुंजानी के माध्यम से जमानत के लिए याचिका दायर की। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज सबीना मलिक ने मंगलवार को जमानत याचिका स्वीकार कर ली। सुनवाई के दौरान दोनों वकीलों ने दलील दी कि लड़के की मां के कहने पर यह केस बनाया गया है। लड़के की मां उनके रिश्ते के खिलाफ थी। टीचर के वकीलों ने कहा कि लड़के के माता-पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता था। इसके बावजूद एफआईआर में लड़के के व्यवहार और शिक्षिका के प्रति उसकी भावनाओं को जानबूझकर छुपाया गया।
टीचर ने दोबारा उससे संपर्क करने की कोशिश की
पुलिस का कहना है कि आरोपी टीचर दिसंबर 2023 में स्कूल के ऐन्युअल फंक्शन के दौरान अपने 16 वर्षीय छात्र के प्रति आकर्षित हो गई थी। इसके बाद टीचर ने एक महिला मित्र के जरिये लड़के को रिश्ते बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया। टीचर ने सबसे पहले जनवरी 2024 में पहली बार यौन संबंध बनाया। एफआईआर के अनुसार, लेडी लड़के को अक्सर महंगे होटलों में ले जाती थी, जहां वह शराब पिलाकर उसका शोषण करती थी। जब लड़का स्कूल से पासआउट हो गया, तब टीचर ने दोबारा उससे संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद स्टूडेंट के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई।
इन शर्तों के साथ दी जमानत
मंगलवार को सुनवाई के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने टीचर को शर्तों के साथ जमानत दे दी। शर्त के मुताबिक, महिला टीचर को बिना अनुमति मुंबई से बाहर जाने इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा उसे हिदायत दी गई है कि वह भविष्य में लड़के से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी गवाह को भी प्रभावित करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही कहा गया है कि उसे मुकदमे की हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
केस दर्ज होने के करीब एक महीने बाद लेडी टीचर ने एडवोकेट नीरज यादव और एडवोकेट दीपा पुंजानी के माध्यम से जमानत के लिए याचिका दायर की। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज सबीना मलिक ने मंगलवार को जमानत याचिका स्वीकार कर ली। सुनवाई के दौरान दोनों वकीलों ने दलील दी कि लड़के की मां के कहने पर यह केस बनाया गया है। लड़के की मां उनके रिश्ते के खिलाफ थी। टीचर के वकीलों ने कहा कि लड़के के माता-पिता को उनके रिश्ते के बारे में पता था। इसके बावजूद एफआईआर में लड़के के व्यवहार और शिक्षिका के प्रति उसकी भावनाओं को जानबूझकर छुपाया गया।
टीचर ने दोबारा उससे संपर्क करने की कोशिश की
पुलिस का कहना है कि आरोपी टीचर दिसंबर 2023 में स्कूल के ऐन्युअल फंक्शन के दौरान अपने 16 वर्षीय छात्र के प्रति आकर्षित हो गई थी। इसके बाद टीचर ने एक महिला मित्र के जरिये लड़के को रिश्ते बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया। टीचर ने सबसे पहले जनवरी 2024 में पहली बार यौन संबंध बनाया। एफआईआर के अनुसार, लेडी लड़के को अक्सर महंगे होटलों में ले जाती थी, जहां वह शराब पिलाकर उसका शोषण करती थी। जब लड़का स्कूल से पासआउट हो गया, तब टीचर ने दोबारा उससे संपर्क करने की कोशिश की। इसके बाद स्टूडेंट के माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई।
इन शर्तों के साथ दी जमानत
मंगलवार को सुनवाई के बाद स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने टीचर को शर्तों के साथ जमानत दे दी। शर्त के मुताबिक, महिला टीचर को बिना अनुमति मुंबई से बाहर जाने इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा उसे हिदायत दी गई है कि वह भविष्य में लड़के से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेगी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी गवाह को भी प्रभावित करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। साथ ही कहा गया है कि उसे मुकदमे की हर तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहना होगा। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।
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