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'बिहार सरकार का बड़ा तोहफा': दिव्यांगों को कारोबार के लिए 10 लाख देगी सरकार, 5 लाख सब्सिडी; 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण

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पटनाः बिहार सरकार दिव्यांगजनों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पांच लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण और पांच लाख रुपये की सब्सिडी मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक नयी योजना ‘मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना’ को मंज़ूरी दे दी है।



नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है।



5 लाख रुपये की सब्सिडी और 5 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण

समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि ‘इस योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों में उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत उन्हें पांच लाख रुपये की सब्सिडी और पांच लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' नाम से एक व्यापक योजना पहले से ही मौजूद है। इस योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य लोगों के लिए अलग-अलग श्रेणियां हैं। इसलिए, अब दिव्यांगजनों के लिए एक और अलग श्रेणी बनाई जाएगी। इस साल यह योजना 100 लोगों के साथ शुरू होगी। अगर हमें और आवेदन मिलते हैं, तो हम उन्हें भी इसमें शामिल करेंगे। इसके लिए 10.25 करोड़ रुपये व्यय करने की स्वीकृति दे दी।



कैबिनेट की बैठक में 26 एजेंडों को मंजूरी

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 26 एजेंडों को मंजूरी प्रदान की गई। आज की बैठक में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की भी स्वीकृति दे दी गई। ‎ ‎



डीलरों की कमीशन की राशि में बढ़ोतरी

बैठक में इसके अलावा डीलर कमीशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। बैठक के बाद बताया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत डीलर कमीशन मद में केन्द्रांश की राशि 45 रुपये प्रति क्विंटल एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि 45 रुपये प्रति क्विंटल यानी 90 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। ‎ सितंबर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत डीलर कमीशन मद में 90 रुपये प्रति क्विंटल तथा राज्य योजना से अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में 47 रुपये प्रति क्विंटल करने और इस प्रकार सभी मदों के साथ केन्द्रीय सहायता, राज्यांश एवं राज्य योजना मद, कुल दर 211.40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 258.40 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ‎ ‎



किसान सलाहकारों के मानदेय में बढ़ोतरी

बैठक में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना, 2025 की भी स्वीकृति दी गई तथा बिहार में नए अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए नीति को भी मंजूरी दे दी गई। बैठक में सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए किसान सलाहकारों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है। ‎ ‎

राज्य स्कीम मद से किसान सलाहकार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से किसान सलाहकारों के मानदेय को 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त कुल 67.87 करोड़ रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। मानदेय की बढ़ी हुई दर एक अप्रैल 2025 के प्रभाव से लागू होगी। ‎

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