Top News
Next Story
Newszop

Trump की जीत के बाद US जज ने दिया ऐसा फैसला, अधर में लटकी कई लोगों की अमेरिकी नागरिकता पाने की उम्मीद

Send Push
US citizenship: अमेरिका में एक फेडरल जज ने गुरुवार (7 नवंबर) को बाइडेन प्रशासन के उस इमिग्रेशन प्रोग्राम को रद्द कर दिया जो अमेरिकी नागरिकों से शादी करने वाले अनऑथराइज्ड इमिग्रेंट्स को कानूनी दर्जा और अमेरिकी नागरिकता के लिए रास्ता प्रदान करता है। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जे कैम्पबेल बार्कर ने इस नीति को अवैध घोषित कर दिया। अमेरिका चुनाव में जीत हासिल करने वाले नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जज जे कैम्पबेल बार्कर को नियुक्त किया था।जज जे कैम्पबेल बार्कर ने पाया कि यह कार्यक्रम अमेरिकी आव्रजन कानून का उल्लंघन करता है और उन्होंने टेक्सास और एक दर्जन से ज्यादा अन्य रिपब्लिकन नेतृत्व वाले राज्यों की ओर से दायर मुकदमे से सहमति जताई।यह फैसला निवर्तमान बाइडेन प्रशासन के लिए एक बड़ी हार माना जा रहा है, जिसने तर्क दिया था कि कीपिंग फैमिलीज टुगेदर के रूप में जानी जाने वाली नीति ने मिश्रित-स्थिति वाले परिवारों के बीच पारिवारिक एकता को बढ़ावा दिया। इस साल की शुरुआत में जब इस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी तो अधिकारियों ने कहा था कि लगभग पांच लाख अवैध आप्रवासी इस कार्यक्रम के लिए पात्र हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस डिपार्टमेंट जज के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है, लेकिन कीपिंग फैमिलीज टुगेदर प्रोग्राम ट्रंप के आने वाले प्रशासन के निशाने पर होने की संभावना है, जिसने राष्ट्रपति जो बाइडेन की आव्रजन नीतियों को खत्म करने की कसम खाई है। ट्रंप ने अलग से अमेरिका-मेक्सिको सीमा को सील करने और उसका सैन्यीकरण करने के साथ ही अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक निर्वासन की निगरानी करने का वादा किया है।कीपिंग फैमिलीज टुगेदर पहल की घोषणा बाइडेन ने जून में की थी, इसके कुछ ही सप्ताह बाद उन्होंने अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर असायलम (शरण) को सीमित करने के लिए एक अलग कार्यकारी कदम उठाया था। यह कार्यक्रम उन अवैध अप्रवासियों को कार्य परमिट और निर्वासन सुरक्षा प्रदान करता, जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों से शादी की है और गंभीर अपराध किए बिना कम से कम 10 वर्षों तक अमेरिका में रह चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नीति इन अप्रवासियों को स्थायी निवास के लिए आवेदन करने की भी अनुमति देने का प्रावधान, जिसे ग्रीन कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। नियम के मुताबिक, अमेरिकी नागरिकों से विवाहित ग्रीन कार्ड धारक तीन साल के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Loving Newspoint? Download the app now