नई दिल्ली, 17 अप्रैल . केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के गुरुवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम’ और ‘कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए बनाए गए दिशा-निर्देशों’ का उल्लंघन करने के लिए कुछ कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है.
आईआईटी-जेईई और एनईईटी जैसी परीक्षाओं के हाल ही में घोषित परिणामों के बाद सीसीपीए ने पाया कि कोचिंग सेंटर ‘कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देश, 2024’ का पालन नहीं कर रहे हैं.
सीसीपीए ने पाया कि कोचिंग सेंटर वादा की गई सर्विस को उपलब्ध न करवाने, एडमिशन कैंसिल होने के बाद फीस वापस न करने, सर्विस में कमी और पूरी या आधी फीस को रिफंड न करने जैसे अनुचित कार्य कर रहे हैं.
सीसीपीए ने सभी कोचिंग सेंटरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है.
प्राधिकरण ने कहा कि यह बेहद जरूरी है कि कोचिंग सेंटर सटीक और स्पष्ट जानकारियां दें, साथ ही उपभोक्ताओं से भ्रामक दावे करने से बचें और महत्वपूर्ण जानकारियों को न छुपाएं.
इसके अलावा, कोचिंग सेंटरों को सफलता की गारंटी का आश्वासन देने से बचने को कहा गया है.
कोचिंग सेंटर को अपने विज्ञापनों में छात्र का नाम, रैंक, कोर्स का प्रकार और कोर्स के लिए भुगतान किया गया था या नहीं जैसी सभी मुख्य जानकारियों को स्पष्ट रूप से बताने को कहा गया है.
प्राधिकरण का कहना है कि कोचिंग सेंटर को डिस्क्लेमर को भी साफ शब्दों में पढ़े जाने वाले एक जैसे फॉन्ट साइज में प्रिंट करवाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की गलतफहमी न रहे.
कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए 13 नवंबर 2024 को जारी दिशानिर्देश कोचिंग सेंटरों को अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए झूठे या भ्रामक दावे/विज्ञापन करने और भ्रामक या अनुचित व्यवहार करने से रोकते हैं.
ये दिशानिर्देश छात्रों के शोषण को रोकने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उन्हें झूठे वादों से गुमराह न किया जाए या अनुचित अनुबंधों में मजबूर न किया जाए. .
इस संबंध में, सीसीपीए ने 49 नोटिस जारी किए हैं और पिछले तीन वर्षों में 24 कोचिंग सेंटरों पर कुल 77.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को बंद करने का निर्देश दिया है.
सीसीपीए ने पहले भी यूपीएससी, सीएसई, आईआईटी-जेईई, एनईईटी, आरबीआई, नाबार्ड सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेवाएं देने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की थी.
–
एसकेटी/
The post first appeared on .
You may also like
कनाडा में भारतीय छात्रा की गोलीबारी में मौत, बस स्टॉप पर खड़ी थी हरसिमरत रंधावा
RCB ने बनाया खराब रिकॉर्ड, IPL में एक स्टेडियम में सबसे ज्यादा मैच हारने वाली टीम बनी
रूस-यूक्रेन संघर्ष: अमेरिका क्रीमिया पर रूसी नियंत्रण को मान्यता देने के लिए तैयार, शांति समझौते की रूपरेखा सामने आई
मुस्तफ़ाबाद इलाक़े में इमारत ढही, कांग्रेस और बीजेपी ने क्या कहा?
Mahindra Bolero: A Tough and Stylish SUV with Powerful Performance