बिहार में बहुत से लोगों के पास पुश्तैनी जमीन पड़ा है जिसके बारे में अभी हर किसी को सही जानकारी नही है कि आखिर में इसका असली हकदार कौन कौन हो सकता है। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक बिहार में चार पीढ़ियों तक प्रॉपर्टी का हस्तांतरण पुश्तैनी अधिकार कहा जाता है। इन पीढ़ियों के सदस्यों को जन्म के साथ ही ऐसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिल जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता रहता है।
आपको बता दें कि बिहार के कानून के अनुसार बिहार में पुश्तैनी जमीन बेचने का अधिकार सिर्फ उन्ही को होगा जिनमे आपसी सहमति से बराबर बराबर बंटवारा हो चुका होगा। अगर आप चार, दो तीन या कितने भी भाई बहन है।
सब साथ रहते हैं। फिर भी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए परिवारिक बंटवारा करना अनिवार्य है। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं। ।
पारिवारिक बंटवारे के बाद से जिसके हिस्से में जितना आएगा वह इंसान उतने हिस्से का मालिक होगा और वह उसे बेच भी सकता है या फिर जो चाहे कर सकता है।
You may also like
यहाँ पुलिस में भर्ती होने के लिए लड़कियों को देना होना है अपनी वर्जीनिटी का सबूत ˠ
'ऑपरेशन सिंदूर' से बौखलाया पाक, कहा - खुशी को मातम में बदल देंगे और अपने चुने गए समय और स्थान पर बदला...
Salary Hike Calculation : केंद्रीय कर्मचारियों की हुई बल्ले- बल्ले, सैलरी और पेंशन में दुगने से ज्यादा की हुई बढ़ोतरी।। ˠ
थुदारुम: मोहनलाल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम
Sara Shiksha Abhiyan Bharti 04 Form Online: सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें, जल्द करें अप्लाई ˠ