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महाराष्ट्र में नए हेलमेट नियम: पीछे बैठने वाले के लिए भी जुर्माना

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नए हेलमेट नियम: पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य

हेलमेट नियम: यदि आप दो पहिया वाहन चलाते हैं, तो नए नियमों के बारे में जानना आवश्यक है। हाल ही में एक नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत यदि चालक के पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस नियम के तहत मोटा जुर्माना वसूला जाएगा।


बिना हेलमेट के पीछे बैठने पर जुर्माना

महाराष्ट्र की यातायात पुलिस ने दो पहिया वाहनों के लिए एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार, यदि चालक के पीछे बैठा व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए अब दो श्रेणियों में ई-चालान जारी किए जाएंगे: एक चालक के लिए और दूसरा पिलियन राइडर के लिए। यदि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो अलग-अलग चालान काटे जाएंगे।


यदि दोनों ने हेलमेट नहीं पहना है, तो प्रत्येक पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम सभी उम्र के लोगों पर लागू होगा।


सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारण नियमों में बदलाव

महाराष्ट्र के ट्रैफिक पुलिस विभाग के एडीजी अरविंद साल्वे ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक जान गंवाने वाले यात्री पीछे बैठने वाले होते हैं। इस जानकारी के बाद, दोपहिया चालकों और पिलियन राइडर्स के लिए हेलमेट पहनने के नियम को सख्ती से लागू करने का निर्णय लिया गया है।


चालान के विवरण में बदलाव

मुंबई पुलिस के ट्रैफिक ज्वाइंट सीपी अनिल कुमार ने बताया कि जुर्माना लगाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। चालान में यह स्पष्ट होगा कि जुर्माना चालक पर लगाया गया है या पिलियन राइडर पर।


चालान काटने वाले अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में बिना हेलमेट चलाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जा रहा है, चाहे वह चालक हो या पिलियन राइडर। एक बार चालान काटने के बाद, एक घंटे तक राहत मिलती है, लेकिन उसके बाद फिर से यात्रा करते पाए जाने पर दोबारा जुर्माना भरना पड़ेगा।


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