अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने अप्रवासियों के लिए एक नया नियम लागू किया है, जिसके अनुसार सभी अप्रवासियों को अपने कानूनी दस्तावेज़ हर समय अपने पास रखने होंगे। इस नियम का उद्देश्य अवैध प्रवास को रोकना और अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर निकालना है।
विदेशियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
यह नियम 11 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुका है। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका में 30 दिन से अधिक समय बिताने वाले विदेशी नागरिकों को संघीय सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने पर उन्हें जेल, जुर्माना और डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ सकता है। इस घोषणा के बाद कई अप्रवासी चिंतित हो गए हैं।
व्हाइट हाउस का बयान
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, '30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। नियम का पालन न करने पर जुर्माना और कारावास का प्रावधान है।' उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पंजीकरण नहीं कराया गया तो गिरफ्तारी, जुर्माना और डिपोर्टेशन हो सकता है, जिससे व्यक्ति अमेरिका में वापस नहीं आ सकेगा।
पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी
14 वर्ष से अधिक आयु के सभी गैर-नागरिकों को G-325R फॉर्म के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा। माता-पिता को अपने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पंजीकरण कराना होगा।
दस्तावेज़ों की आवश्यकता
11 अप्रैल या उसके बाद अमेरिका आने वाले व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना या कारावास हो सकता है।
पते में बदलाव की सूचना
यदि किसी व्यक्ति का पता बदलता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर 5,000 डॉलर तक का जुर्माना हो सकता है।
पुनः पंजीकरण
14 वर्ष के बच्चों को 30 दिनों के भीतर पुनः पंजीकरण कराना होगा और उन्हें अपने फिंगरप्रिंट भी जमा करने होंगे.
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