बीकानेर में मदन मार्केट हादसे के बाद अब नगर निगम हरकत में आ गया है। सिटी कोतवाली क्षेत्र में आवासीय भूमि पर वर्षों से बिना भवन निर्माण स्वीकृति और फायर एनओसी के संचालित हो रहे मार्केट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब तक 11 प्रतिष्ठानों को नोटिस दिए जा चुके हैं, जबकि पांच और नोटिस तैयार हैं। निगम ने संकेत दिए हैं कि जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
क्या है नोटिस में?
निगम की ओर से जारी नोटिस में उल्लेख है कि संबंधित प्रतिष्ठान सक्षम स्तर से स्वीकृति लिए बिना ही निर्माण कर रहे हैं। बिना अग्निशमन उपकरणों के भवनों का उपयोग किया जा रहा है। यह कार्य नगर निगम अधिनियम 2019 की धारा 194 व 291 का उल्लंघन है। नोटिस में संबंधित पक्ष से तीन दिन के अंदर जवाब मांगा गया है, अन्यथा एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
कमेटियां गठित, क्षेत्रवार जांच
नगर निगम ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों पूर्वी व पश्चिमी के लिए अलग-अलग जांच कमेटियां गठित की हैं। इनका उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भवन स्वीकृति की जांच करना तथा अग्नि सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की स्थिति जानना है।
विधिक कार्रवाई के संकेत
नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष ने बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले नोटिस, फिर दस्तावेजों की समीक्षा और अंत में जरूरत पड़ने पर प्रतिष्ठान को सील भी किया जा सकता है।
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