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ज्वैलर्स से लूट और हत्या के मामले में तीन आरोपितों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

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राजगढ़। नरसिंहगढ पदस्थ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गौरव अवस्थी की कोर्ट ने 2020 में ज्वैलर्स आशीष भंडारी की हत्या के मामले में तीन आरोपितों को दोहरे आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामसेवक शर्मा ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि 21 मार्च 2020 की रात नरसिंहगढ़ के शिवाजी चैक स्थित राधिका ज्वैलर्स के संचालक आशीष भंडारी दुकान बंद कर घर जा रहे थे तभी तीन आरोपितों ने लूट के इरादे से उन्हें रोका और पैसे का थैला छीन लिया, विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर अशीष भंडारी का भाई लोकेश मौके पर पहुंचा और आरोपित को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपित धक्का देकर मौके से भाग गया। घटना के बाद आरोपित साथियों के पास पहुंचा और पल्सर बाइक पर सवार होकर दो अन्य आरोपितों के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 302, 394 और आम्र्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित मनीष पुत्र रामदत्त शर्मा निवासी गीलापुरा जिला मुरैना, भूरा उर्फ ब्रजेश जाटव निवासी मुरैना और संजू बाबा उर्फ संजय जाटव निवासी मुरैना को दोहरे आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।

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