जयपुर, 13 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Rajasthan हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से प्रताप नगर के हल्दी घाटी सर्किल तक की 100 फीट चौडी रोड के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है. वहीं जेडीए को कहा है कि 2011 के सेक्टर प्लान के अनुसार तय अलाइनमेंट के अनुसार रोड निर्माण किया जाए. सडक़ का जो हिस्सा Rajasthan हाउसिंग बोर्ड व जयपुर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है, उसके निर्माण का खर्चा हाउसिंग बोर्ड व नगर निगम से वसूला जाए. यदि उनसे खर्चा नहीं मिले तो राज्य सरकार अपने खर्चे पर ही सडक़ का निर्माण करे, केवल खर्चे के आधार पर ही सडक़ का निर्माण कार्य नहीं रोका जाए. वहीं राज्य सरकार इस रोड की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी ले. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति सहित अन्य की याचिकाओं पर दिया. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि इस रोड के संबंध में किसी भी कोर्ट में कोई स्टे चल रहा है तो वह इस आदेश में ही समाहित हो जाएगा. वहीं इस रोड के निर्माण कार्य के संबंध में कोई भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट किसी के दावे को मंजूर नहीं करे. इसके अलावा रोड के निर्माण के दौरान चाहें तो पुलिस की मदद भी ली जा सकती है.
याचिका में कहा था कि सेक्टर प्लान में यह रोड 100 फीट की है, लेकिन कई सालों से इस सडक़ का निर्माण नहीं हो पा रहा है. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के कारण ही हाउसिंग बोर्ड सेक्टर एक व दो को आज तक विकसित नहीं कर पाया है. इसलिए रोड का निर्माण करवाया जाए. वहीं 2018 के अलाइनमेंट बदलाव से हुए प्रभावित मकान मालिकों की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि उन्होंने सोसायटी से भूखंड खरीदे थे और वे कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन अलाइनमेंट बदलने के कारण उनके मकानों पर भी टूटने की तलवार लटक गई थी. गौरतलब है कि पूर्व में इस रोड को लेकर जेडीए व हाउसिंग बोर्ड के दो अलग-अलग मत होने पर हाईकोर्ट ने प्रमुख यूडीएच सचिव को पेश होकर यह बताने के लिए कहा था कि इस रोड के निर्माण के लिए उनकी क्या कार्य योजना है.
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(Udaipur Kiran)
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