जौनपुर,01नवंबर (Udaipur Kiran) .अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रूपाली सक्सेना की अदालत ने Saturday को अवयस्क के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया.
अभियोजन कथानक के अनुसार सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि दिनांक 5 दिसंबर 2023 को रात्रि 2:00 बजे उसकी 17 वर्षीय पुत्री को अमित गौतम पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम सरैया थाना बरसठी कहीं भगा ले गया. पहले भी वह फोन से बात किया करता था. पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था. इस मामले में शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने बताया कि पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और आरोपित से विवाह कर लिया. एक बच्चा भी पैदा हो गया. इसके बावजूद अदालत ने आरोपित अमित को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
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