Prayagraj, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के विज्ञान संकाय के प्राणि विज्ञान विभाग के प्रोफेसर शैल कुमार चौबे के निलम्बन को रद्द कर दिया है.
न्यायमूर्ति सी डी सिंह ने प्रोफेसर चौबे द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए. विश्वविद्यालय को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के निलंबन से संबंधित संपूर्ण पत्रावली अपनी कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
कोर्ट ने कहा, कार्यकारी परिषद याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद यथाशीघ्र उचित और तर्कसंगत आदेश पारित करे.
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पहले याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द कर दिया था. जिसके बाद उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निलम्बित कर दिया गया था.
विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कार्यकारिणी परिषद का गठन पहले ही किया जा चुका है और पूरे मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखा जाएगा.
इस पर न्यायालय ने उपर्युक्त चर्चाओं और पूर्वगामी अनुच्छेदों में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया.
—————
(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
You may also like
नवरात्रि 2025: दुर्गा अष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त
नया फोन लेना है? अक्टूबर तक रुक जाइए! OnePlus से लेकर Vivo तक, ये 5 धांसू फोन मचाने आ रहे हैं धूम
Rajasthan weather update: चार दिनों के लिए जारी हुआ झमाझम बारिश का अलर्ट, ये जिले रहेंगे प्रभावित
गाड़ी चार्ज करो और कमाई शुरू! सरकार दे रही है EV चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए 100% सब्सिडी, जानें कौन उठा सकता है फायदा
GATE 2026 के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी राहत! IIT गुवाहाटी ने दिया फॉर्म भरने का एक और मौका