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शुक्रवार को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा के खिलाफ बिटकॉइन घोटाले में आरोपपत्र दाखिल किया। ईडी का दावा है कि राज कुंद्रा न केवल एक बिचौलिया थे, बल्कि 285 बिटकॉइन के वास्तविक लाभार्थी भी थे, जिनकी वर्तमान कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक है।
घोटाले की उत्पत्ति
यह मामला क्रिप्टो जगत के एक कुख्यात व्यक्ति और "गेन बिटकॉइन" पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से जुड़ा है। ईडी का आरोप है कि राज कुंद्रा को भारद्वाज से 285 बिटकॉइन मिले थे। इन बिटकॉइन का इस्तेमाल यूक्रेन में एक माइनिंग फ़ार्म स्थापित करने के लिए किया जाना था। लेकिन यह सौदा कभी पूरा नहीं हुआ। हालाँकि, राज कुंद्रा ने आज तक इन बिटकॉइन को अपने पास रखा है। ईडी के अनुसार, कुंद्रा ने लगातार जाँच को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने अपने बिटकॉइन वॉलेट का विवरण नहीं दिया और सबूत छिपाने के लिए अपने फ़ोन में खराबी का बहाना बनाया।
शिल्पा शेट्टी के साथ लेन-देन पर सवालिया निशान
आरोपपत्र में यह भी कहा गया है कि राज कुंद्रा ने अपनी पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के साथ एक लेन-देन किया था, जिसमें लेन-देन की कीमत बाजार मूल्य से काफी कम दिखाई गई थी। ईडी के अनुसार, इस तरीके का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने और अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए किया जाता है।
राज कुंद्रा ने दिया ये तर्क
राज कुंद्रा ने तर्क दिया कि वह इस बिटकॉइन मामले में केवल एक बिचौलिया थे और उनके पास स्वामित्व का कोई अधिकार नहीं था। हालाँकि, ईडी का कहना है कि समझौते की शर्तें और लेन-देन के बारे में उनके पास मौजूद जानकारी स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज कुंद्रा ही असली लाभार्थी थे। इसके अलावा, सात साल पहले लेन-देन के बारे में उनके स्पष्ट खुलासे से यह साबित होता है कि वह बिटकॉइन के मालिक थे।
बिटकॉइन घोटाला
इस घोटाले में हजारों निवेशकों से पैसे लिए गए। उन्हें बिटकॉइन माइनिंग से भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया गया, लेकिन इसके बजाय निवेशकों का पैसा हड़प लिया गया। महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस ने इस धोखाधड़ी के संबंध में कई प्राथमिकी दर्ज की हैं। जिसके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। राज कुंद्रा के अलावा इस मामले में कारोबारी राजेश सतीजा का नाम भी सामने आया है। दोनों के खिलाफ विशेष पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।
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